आचार संहिता का पालन करें और सभी आवश्यक अनुमतियाँ लेकर करें अपना प्रचारः कलेक्टर

ग्वालियर, 23 अप्रैल (हि.स.)। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशीगण आचार संहिता का पूरी तरह पालन करें। चुनाव प्रचार में कोई भी ऐसी गतिविधि न हो, जिससे स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न कराने में बाधा उत्पन्न होती हो। साथ ही वाहनों, जुलूस, सभाओं, लाउड स्पीकर इत्यादि की पूर्व अनुमति अवश्य ले लें। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने मंगलवार को प्रेक्षकों की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों से कही।

 

 

 

बैठक में सभी प्रत्याधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों व आचार संहिता के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि सभा स्थल व जुलूस मार्ग इत्यादि अनुमतियाँ पहले आओ-पहले पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जाएंगी। प्रत्याशी सुविधा पोर्टल के माध्यम से इसके लिये घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।

 

 

 

कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में सामान्य प्रेक्षक कृष्णा आदित्य, पुलिस प्रेक्षक केशव राम चौरसिया व व्यय प्रेक्षक पी. सुमिथा, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, अपर कलेक्टर अंजू अरुण कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव जैन तथा प्रत्याशी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद थे।

 

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं से कहा कि वे ईवीएम के रेंडमाइजेशन, कमीशनिंग, परिवहन, ईवीएम वितरण एवं प्राप्ति, मॉकपोल, 85 प्लस आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं के घर पर वोटिंग, पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर एवं स्ट्रांग रूम खोलते व बंद करते समय जरूर मौजूद रहें।

 

 

 

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि 7 मई को मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले प्रतयेक मतदान केन्द्र पर मॉकपोल होगा। इस अवसर पर प्रत्याशियों के एजेंट अवश्य मौजूद रहें। एक प्रत्याशी एक मतदान केन्द्र पर तीन अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। लेकिन मतदान केन्द्र पर एक समय पर एक ही एजेंट मौजूद रह सकेगा। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स एसबी ओझा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत की।

 

 

 

85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर पर वोट डालने की सुविधा

 

जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक में जानकारी दी कि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले ऐसे मतदाता जिन्होंने फॉर्म-12घ भरकर सहमति दी है, उन्हें घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। ऐसे सभी मतदाताओं के घर का रूट चार्ट और जिस तिथि को मतदान दल घर पर वोट डलवाने जायेंगे उसकी सूचना प्रत्याशियों को दी जायेगी। बैठक में जानकारी दी गई कि 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1674 वरिष्ठ मतदाताओं और 635 दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर मतदान करने के लिये फॉर्म-12घ भरकर अपनी सहमति दी है।

 

 

 

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि शपथ पत्र में प्रत्याशी द्वारा जिन आपराधिक प्रकरणों का ब्यौरा दिया गया है। उन आपराधिक प्रकरणों के बारे में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में तीन बार विज्ञापन प्रकाशित – प्रसारित कराना अनिवार्य है।

 

 

 

प्रत्याशियों एवं उनके अभिकर्ताओं से कहा गया कि वाहनों की अनुमति की मूल प्रति वाहन की सामने वाली विंड स्क्रीन पर चस्पा करें, छायाप्रति मान्य नहीं होगी। अनुमति प्राप्त वाहन में वाहन चालक सहित कुल 5 व्यक्तियों के बैठने की ही अनुमति रहेगी। साथ ही लाउड स्पीकर की अनुमति पृथक से लेनी होगी। इन सभी का खर्चा प्रत्याशी के चुनावी व्यय में जोड़ा जायेगा। साथ ही स्पष्ट किया गया कि यदि अभ्यर्थी का स्वयं का वाहन है तो उसकी भी अनुमति लेनी होगी। अभ्यर्थी के चुनावी खर्चे में ऐसे वाहन का ईंधन व ड्रायवर का खर्चा जुड़ेगा। वर्तमान में जारी की गईं वाहनों की अनुमतियाँ मतदान के 48 घंटे पूर्व स्वत: ही समाप्त हो जायेंगीं। इसके बाद मतदान दिवस तक के लिए प्रत्याशी को अलग से वाहन की अनुमति लेनी होगी। एक प्रत्याशी को केवल तीन वाहन की अनुमति दी जायेगी।

 

 

 

मतदान दिवस पर अभ्यर्थी मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर अपना बूथ स्थापित कर सकेंगे। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी से इसकी अनुमति लेनी होगी। बूथ पर छाता या 10X10 फीट की छाया की व्यवस्था, दो कुर्सी व एक टेबल की अनुमति दी जायेगी। बूथ 4X8 फीट आकार का बैनर लगाने की अनुमति रहेगी। बूथ पर अनावश्यक भीड़ जमा नहीं की जा सकेगी। अभ्यर्थी द्वारा वितरित की जाने वाली पर्ची पर अभ्यर्थी का नाम व प्रतीक नहीं होना चाहिए। बूथ का सभी प्रकार का खर्चा चुनावी व्यय में जोड़ा जायेगा।

 

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक में जानकारी दी कि मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित कराई जा रहीं हैं। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों के आधार पर मतदाता अपना वोट डाल सकेंगे।

 

 

 

वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) शामिल हैं।

 

 

 

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन पूर्णत: प्रतिबंधित है। इसलिए प्रत्याशी एवं उनके अभिकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट तौर पर इसके लिये ताकीद कर दें।

 

 

 

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रत्येक प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्चे का हर दिन का हिसाब किताब रजिस्टर में रखना होगा। साथ ही यह रजिस्टर तीन बार व्यय प्रेक्षक को दिखाना होगा। एक प्रत्याशी के लिए चुनावी खर्चे की सीमा 95 लाख रुपये निर्धारित है।

 

 

 

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक व सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार-प्रसार से संबंधित विज्ञापनों के प्रसारण से पहले एमसीएमसी (मीडिया अनुवीक्षण कक्ष) के माध्यम से पूर्व अनुमति लेनी होगी। मीडिया अनुवीक्षण कक्ष संभागीय जनसंपर्क कार्यालय में संचालित है।