Flight Delayed Rule: फ्लाइट में 3 घंटे से ज्यादा की देरी हुई तो फ्लाइट होगी कैंसिल, एविएशन मिनिस्टर का निर्देश

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Flight Delayed Rule: कोहरे के कारण देश के कई एयरपोर्ट से उड़ानों के उड़ान भरने में देरी की खबरें आम हैं. सबसे ज्यादा खबरें उत्तर भारत से आती हैं जहां सर्दियों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी जीरो हो जाती है. ऐसे में फ्लाइट्स में देरी होती है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. फ्लाइट में देरी को लेकर एविएशन मिनिस्टर ने एयरलाइंस कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं. नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कोहरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने एयरलाइंस कंपनियों से कहा कि अगर फ्लाइट में देरी होती है तो इसके बारे में यात्रियों को सही जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई फ्लाइट तीन घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है तो उसे कैंसिल कर दिया जाना चाहिए.

यात्री सुविधा के संबंध में स्पष्ट निर्देश

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर एयरलाइंस को कई स्पष्ट निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि चेक-इन काउंटर पर सभी कर्मचारी मौजूद रहें, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा, ‘इस सर्दी में दृश्यता से जुड़ी चुनौतियों के प्रबंधन की तैयारियां सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। साथ ही, इसमें आने वाली समस्याओं को दूर करने में भी अच्छी प्रगति हुई है।’

स्क्रीन स्थापित करने के लिए कहा गया

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई उड़ान कम दृश्यता के कारण विलंबित या रद्द होती है, तो यात्रियों को इसकी पूरी और सटीक जानकारी दी जानी चाहिए। यदि उड़ान में तीन घंटे से अधिक की देरी होती है, तो एयरलाइन को उस उड़ान को रद्द करना होगा।

दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर DIAL को प्रमुख स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाने की सलाह दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यात्रियों को वास्तविक समय में दृश्यता की स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके।

 

एयरलाइंस कंपनियां डीजीसीए के निर्देशों का पालन करेंगी

विज्ञप्ति के अनुसार, एयरलाइन कंपनियों ने पुष्टि की है कि वे दिल्ली और अन्य हवाई अड्डों के लिए कैट 2 और 3 के अनुसार विमान और पायलटों की तैनाती के संबंध में डीजीसीए के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट के चार रनवे में से तीन में कैट 3 आईएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) है। यहां से कम दृश्यता होने पर भी उड़ानें उड़ान भर सकती हैं।

यदि उड़ान रद्द हो गयी तो क्या होगा?

अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो एयरलाइंस यात्रियों को कई सुविधाएं देती हैं। ये सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं:

प्रतिपूर्ति: इसमें यात्री एयरलाइन से टिकट का पूरा भुगतान ले सकता है।

दूसरी उड़ान: यदि उड़ान रद्द हो जाती है, तो एयरलाइन दूसरी उड़ान उपलब्ध कराती है। इसके लिए यात्री से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता।

भोजन और आवास: यदि दूसरी उड़ान में देरी होती है, तो यात्री के लिए भोजन और होटल आवास की व्यवस्था करना एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इसके लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाता है।