किसान विरोध: हरियाणा पुलिस ने नहीं माना हाई कोर्ट का आदेश! शंभू बॉर्डर रोड अभी भी नहीं खुला, किसानों ने बुलाई बैठक

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शंभू बॉर्डर प्रोटेस्ट: हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग हटाने का आज आखिरी दिन है. हालांकि, 10 जुलाई को उन्होंने 7 दिन के अंदर बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था. फिलहाल शंभू बॉर्डर पर 8 लेयर की बैरिकेडिंग नहीं हटाई जाएगी. क्योंकि हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इसलिए हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है. .

किसान नेताओं ने आज चंडीगढ़ में बैठक बुलाई है. इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अगली रणनीति के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसमें वे दिल्ली मार्च को लेकर घोषणा कर सकते हैं.

आज पंजाब के कई जिलों से किसानों के जत्थे अंबाला के पास जींद और शंभू बॉर्डर के पास खनुरी बॉर्डर पहुंचेंगे. इन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में 6 महीने का राशन है। वहीं हरियाणा के गांवों में बैठकें कर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां तैयार की जा रही हैं.

चलो दिल्ली चलते हैं

सोमवार को शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान नेता नवदीप की रिहाई की मांग को लेकर 17 और 18 जुलाई को अंबाला के एसपी कार्यालय का घेराव करने के बाद जुलाई में नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा. 22. इसमें देशभर के बुद्धिजीवियों के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा.

सरकार की सख्ती

वहीं सरकार और प्रशासन की अनुमति के बिना घेराव, सभा और रैली में शामिल होने वालों के पासपोर्ट रद्द करने की कार्रवाई पुलिस करेगी. साथ ही धारा 144 (नए कानून के तहत 163बी एनएसएस) भी लागू कर दी गई है. किसान आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों में कुछ शरारती तत्वों की फोटो और वीडियो के जरिए घेराबंदी में शामिल लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी. हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 69 के तहत प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।