रेप का झूठा आरोप वायरल, निर्दोष लड़के को 4 साल की सज़ा, अब लड़की को भी वही सज़ा

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False Rape Case in UP: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कोर्ट को भी चौंका दिया. एक महिला के साथ रेप के मामले में पकड़े गए एक शख्स को बिना वजह 4 साल जेल की सजा काटनी पड़ी। उसे उस अपराध के लिए सज़ा मिलनी पड़ी जो उसने नहीं किया था। 

जब हकीकत कोर्ट के सामने आई तो कोर्ट ने युवक को निर्दोष करार दिया। साथ ही कोर्ट ने अब लड़की को भी उतनी ही सजा सुनाई और कहा कि ‘जितने दिन युवक जेल में रहेगा, उतने ही दिन तुम्हें भी जेल में गुजारने होंगे.’ इसके अलावा कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि ‘अगर युवक जेल से बाहर रहता तो उसने इस दौरान मजदूरी करके 5,88,000 रुपये से ज्यादा कमाए होते. इसलिए यह रकम लड़की से वसूल कर युवक को दे दी जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लड़की को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी होगी. 

रोते हुए युवक ने आपबीती सुनाई

पीड़ित अजय उर्फ ​​राघव ने बताया कि ‘यह 2019 है. जब श्रावण कार्यक्रम चल रहा था तो लड़की की बड़ी बहन नीतू कार्यक्रम के लिए मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि हमें प्रोग्राम सिखाओ. इसके लिए हम उनके घर जाते थे. कार्यक्रम में हम जहां भी गए, नीतू के पति हमारे साथ रहे। उसकी मां और भाई को भी पता है कि हमारा वहां आना-जाना लगा रहता है. हम उनके घर गए और उन्हें बताया कि हमारी मां की तबीयत खराब है. वह उस दिन गायब हो गई और बाद में कहा कि हम उस दिन अजय के साथ थे। मेरे खिलाफ अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. मेरा नाम बदनाम किया, मेरा करियर बर्बाद कर दिया. अब मैं जहां भी जाता हूं, लोग मुझे संदेह की नजर से देखते हैं, लेकिन कोर्ट ने यह भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि लड़की को उतने ही दिन जेल में काटने होंगे, जितने दिन मैंने जेल में बिताए हैं और वह मुझ पर 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाएगी। दैनिक श्रम का. भले ही कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है, लेकिन लड़की का झूठा आरोप कभी नहीं मिटेगा।’

 

पहले कहा अनपढ़, फिर अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए

पीड़ित राघव ने अपनी कहानी बताते हुए कहा कि ‘इस मामले में कोर्ट में गवाही देते वक्त लड़की मुकर गई. पहले उसने कहा कि वह अनपढ़ है, पढ़ना-लिखना नहीं जानती और जब हस्ताक्षर करने की बारी आई तो लड़की ने अंग्रेजी में हस्ताक्षर कर दिए।’ जिसके बाद जज को एहसास हुआ कि लड़की झूठ बोल रही है और जानबूझकर युवक को धोखा देना चाहती है. इसके बाद कोर्ट ने युवक को बरी कर दिया और लड़की को सजा सुनाई. इस पूरे मामले में झूठी गवाही देने के आरोप में लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. 

पुरुषों के हितों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है

इस घटना पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, ‘महिलाओं के इस तरह के कृत्य का नुकसान वास्तविक पीड़ितों को उठाना पड़ता है. यह समाज के लिए बहुत गंभीर स्थिति है. अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए पुलिस और अदालतों का इस्तेमाल करना विनाशकारी है। महिलाओं को पुरुषों के हितों को कमजोर करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।’