मंदसौर, 6 मई (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप कुमार यादव ने सोमवार को लोकसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों की बैठक लेते हुए श्रम विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि, मतदान दिवस के दिन अवकाश रहेगा, लेकिन ऐसी विशेष संस्था या फैक्ट्री जहां पर कार्य बंद नहीं हो सकता। जहां पर कार्य तीन शिफ्ट में चलता है, ऐसे संस्थानों पर काम करने वाले मजदूर मतदान करने से वंचित नहीं रहने चाहिए। ऐसी फैक्ट्री एवं संस्थाओं की 14 मई के दिन एफएसटी टीम के द्वारा जांच की जाएगी। अगर जांच के दौरान किसी फैक्ट्री में मजदूर की उंगली पर अमिट स्याही का निशान नहीं दिखा तो फैक्ट्री को सील बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर एकता जायसवाल सहित सभी नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी मौजूद थे।
कलेक्टर यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख की उप धारा (1) अनुसार किसी कारोबार, व्यवसाय, औघोगिक उप क्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा। जिले में निजी या सार्वजनिकध्कार्यरत प्रत्येक कामगार को 13 मई 2024 को सवैतनिक अवकाश दिया जाने हेतु कारखानाध् व्यपारियोंध् प्रतिष्ठानध् संस्थान स्वामियें को आदेशित किया जाता है। अवकाश के दिन किसी व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी।