नई दिल्ली, 06 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के सीबीआई से जुड़े मामले में शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, विजय नायर और बीआरएस नेता के कविता राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश हुए। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो आरोपितों को दस्तावेज की प्रति अगली तिथि तक उपलब्ध कराए। मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
ईडी ने 10 मई को छठी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बीआरएस नेता के. कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद सिंह को आरोपित बनाया गया है। कोर्ट ने 29 मई को छठे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त को कविता को सीबीआई और ईडी के मामले में जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को केजरीवाल को सीबीआई के मामले में नियमित जमानत दी थी। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी।