जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अपने बच्चों का भरण-पोषण करना पिता की जिम्मेदारी है.
क्या है मामला
एक शख्स ने कोर्ट को बताया कि उसके पास अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं. जब उसने अपनी अलग रह रही पत्नी के बारे में बताया कि उसकी पत्नी (बच्चे की मां) कमाती है और उसकी इतनी आमदनी है कि वह बच्चे की देखभाल अच्छे से कर सकती है. हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि पिता होने से वह अपने बच्चों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाता।
मजिस्ट्रेट अदालत ने उस व्यक्ति को अपने तीन बच्चों के लिए 4,500 रुपये यानी कुल 13,500 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। जिसके खिलाफ वह शख्स हाई कोर्ट गया और इस आदेश को चुनौती दी. शख्स ने हाई कोर्ट में दलील दी कि उसकी आय 12 हजार रुपये है. ऐसे में वह बच्चों के लिए 13,500 रुपये देने में सक्षम नहीं हैं. जबकि बच्चों की मां सरकारी टीचर हैं और अच्छी सैलरी कमाती हैं.
हालांकि, शख्स ने अपनी 12 हजार की आय का कोई सबूत जमा नहीं किया. वह एक इंजीनियर हैं और पहले भी विदेश में काम कर चुके हैं।