दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज (6 जून) मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘चुनावी रैलियों से साबित होता है कि वह (केजरीवाल) किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें अतिरिक्त जमानत मिल सके।’ विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से सहमत हुए।
बीमारी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती
कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने के बजाय जेल अधिकारियों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच कराने का आदेश दिया. अरविंद केजरीवाल की हिरासत भी 19 जून तक बढ़ा दी गई. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने कहा, ‘अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैलियां, बैठकें और कार्यक्रम यह संकेत देते हैं कि वह किसी गंभीर या जानलेवा बीमारी से पीड़ित नहीं दिख रहे हैं. बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।’
क्या बात है आ?
दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने मामले में पूछताछ के लिए उन्हें 9 समन जारी किए थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने खुद इस घोटाले को अंजाम दिया और शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने में सीधे तौर पर शामिल थे.