EPFO: आप शीघ्र पेंशन के लिए कब आवेदन कर सकते हैं? जानिए कैसे करें दावा

ईपीएफओ सदस्य जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक भविष्य निधि में निवेश किया है, वे ईपीएस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। हालांकि, यह पेंशन उन्हें रिटायरमेंट की उम्र पर मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेना चाहता है तो क्या उसके लिए जल्दी पेंशन क्लेम करने का कोई तरीका है? कई लोगों के मन में यह सवाल होता है, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं पता होता है। आइए हम आपको बताते हैं.

आप शीघ्र पेंशन के लिए कब आवेदन कर सकते हैं?

अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने के पात्र हैं और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तभी आप अर्ली पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आप पेंशन क्लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको ईपीएफ में जमा रकम ही मिलेगी। 58 साल की उम्र से मिलेगी पेंशन. शीघ्र पेंशन का लाभ उठाने के लिए, आपको समग्र दावा फॉर्म भरना होगा और शीघ्र पेंशन के लिए फॉर्म और 10डी का विकल्प चुनना होगा।

कितनी मिलेगी पेंशन?

यहां आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि आप 58 साल की उम्र से पहले जितनी जल्दी पेंशन के लिए आवेदन करेंगे, आपको उतनी ही कम पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक हर साल 4 फीसदी की दर से पेंशन में कटौती की जाती है. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 साल की उम्र में घटी हुई मासिक पेंशन निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% मिलेगा। दो साल पहले आवेदन करने के कारण आपको मूल पेंशन राशि की 8% कम राशि मिलेगी।

यदि योगदान 10 वर्ष से कम है?

अगर आपका EPFO ​​में योगदान 10 साल से कम है तो आप पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प हैं। पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो PF की रकम के साथ पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में आप फिर से नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऐसे में जब भी आप नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए अपने पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी से लिंक कर सकते हैं। इससे 10 साल की नौकरी में हुई कमी की भरपाई अगली नौकरी में की जा सकती है और रिटायरमेंट की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं।