EPFO यूजर्स को मिलेगा तोहफा, अब शिक्षा-आवास और शादी के दावों का जल्द होगा निपटारा

नई दिल्ली: EPF Claim Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूजर्स को तोहफा दिया है। आपको बता दें कि ईपीएफओ योजना की शुरुआत साल 1952 में हुई थी. यह योजना शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इसे निजी कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया। इस योजना में कर्मचारी और कंपनी की ओर से हर महीने पीएफ फंड में एक निश्चित रकम जमा की जाती है। इस फंड में सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है. यह योजना एक सेवानिवृत्ति योजना है।

अब EPFO ​​ने अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट का दायरा बढ़ा दिया है. इसका मतलब यह है कि अब घर निर्माण, शादी या शिक्षा के दावे का निपटारा जल्द हो सकेगा।

EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि यह जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई है.

ईपीएफओ ने इसके लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन लॉन्च किया है. इसमें आईटी सिस्टम के जरिए क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा. ईपीएफओ ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने 4.5 करोड़ दावों का निपटान किया है.

इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक दावे अग्रिम दावे थे। आपको बता दें कि बीमारी के इलाज के लिए अग्रिम दावे के निपटान के लिए ऑटो मोड की सुविधा अप्रैल 2020 से ही शुरू की गई थी।

ऐसे में क्लेम का निपटारा जल्द हो जाएगा

पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 89.52 लाख दावों का निपटान ऑटो-मोड के तहत किया गया था। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68K (शिक्षा और विवाह के लिए) और 68B (आवास) के लिए ऑटो क्लेम सुविधा भी शुरू की गई है।

हालांकि दावों के निपटारे में समय लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, ऑटो सेटलमेंट में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा जिससे क्लेम का निपटारा जल्दी हो जाएगा। ऑटो दावा निपटान आईटी प्रणाली द्वारा संचालित किया जाएगा।

यहां तक ​​कि केवाईसी, योग्यता और बैंक प्रमाणीकरण भी आईटी टूल द्वारा स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि पहले क्लेम सेटलमेंट में 10 दिन लगते थे, अब यह 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा.

क्या दावा खारिज कर दिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा?

मंत्रालय ने कहा कि यदि किसी दावे का निपटान आईटी द्वारा किया जाता है। यदि सिस्टम के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो इसे रद्द या वापस नहीं किया जाएगा। यदि दावा आईटी प्रणाली के माध्यम से तय नहीं किया जाता है, तो इसे दूसरे स्तर के सत्यापन और अनुमोदन के माध्यम से तय किया जाएगा।

आवास, विवाह या शिक्षा के लिए किए गए दावों का निपटारा अब ऑटो क्लेम के बाद कम समय में हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ सदस्यों को जल्द से जल्द धनराशि मिल जाएगी।