EPFO Tips: किन परिस्थितियों में आप EPF से आंशिक निकासी कर सकते हैं? नौकरीपेशा लोगों को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात..

EPF आंशिक राशि निकासी: जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसके लिए व्यक्ति को लोन लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने EPFO ​​में अंशदान करते हैं तो जरूरत पड़ने पर नौकरी के दौरान भी EPFO ​​से आंशिक निकासी कर सकते हैं और पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। EPFO ​​कई स्थितियों के बीच नौकरी के दौरान भी सदस्यों को पैसे निकालने की सुविधा देता है। यहां जानें किन स्थितियों में आप EPF खाते से आंशिक निकासी कर सकते हैं।

प्रतिलिपि

मकान या जमीन के लिए
अगर आप लगातार पांच साल से ईपीएफओ खाते में योगदान दे रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ ईपीएफओ से आंशिक निकासी कर सकते हैं। अगर आप प्लॉट या घर खरीदने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो आप मासिक वेतन का 24 गुना तक निकाल सकते हैं और घर खरीदने और बनाने दोनों के लिए आप मासिक वेतन का 36 गुना तक निकाल सकते हैं।

ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम भी एक विकल्प है
अगर आप चाहें तो ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत ईपीएफओ की कुल रकम का 90 फीसदी हिस्सा अपनी जरूरतों जैसे घर खरीदने आदि को पूरा करने के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 10 सदस्यों वाली कोऑपरेटिव या हाउसिंग के मकसद से बनी सोसायटी का सदस्य होना जरूरी है। साथ ही तीन साल तक ईपीएफ में योगदान जरूरी है। लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा 20 हजार से कम है तो आप इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते।

घर के नवीनीकरण या होम लोन चुकाने के लिए
5 साल तक लगातार EPF में योगदान देने के बाद आप घर के नवीनीकरण के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं। यह रकम मासिक वेतन का 12 गुना तक हो सकती है। अगर कर्मचारी ने कम से कम 3 साल तक नौकरी की है तो वह होम लोन चुकाने के लिए पैसे निकाल सकता है। ऐसे में वह PF बैलेंस का 90% तक निकाल सकता है।

चिकित्सा उपचार के लिए
गंभीर बीमारी के इलाज, कार्य के दौरान दुर्घटना के कारण स्थायी विकलांगता, कंपनी बंद होने आदि जैसी आपात स्थितियों के लिए अवधि के संबंध में कोई शर्त नहीं है। ईपीएफ खाताधारक चाहे तो अपने या अपने परिवार के इलाज के लिए ईपीएफ की पूरी राशि निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक महीने या उससे अधिक समय तक अस्पताल में भर्ती रहने का प्रमाण देना होगा।

शादी और शिक्षा के लिए
अगर आपकी बहन, बेटी, बेटे या किसी परिवार के सदस्य की शादी हो रही है या आप अपनी या अपने बच्चों की शिक्षा के लिए ईपीएफ से आंशिक निकासी करना चाहते हैं, तो दोनों ही स्थितियों में आपकी 7 साल की सर्विस होनी जरूरी है। 7 साल की सर्विस के बाद आप अपने अंशदान का 50 फीसदी तक ब्याज सहित निकाल सकते हैं।

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नौकरी छूटने पर
अगर कंपनी 15 दिन से ज़्यादा बंद रहती है, तो कर्मचारी कभी भी EPF की अपनी पूरी रकम निकाल सकता है। अगर आपकी नौकरी चली गई है या आपने नौकरी छोड़ दी है और एक महीने बाद पैसे निकालना चाहते हैं, तो आप 75% तक रकम निकाल सकते हैं। नई नौकरी मिलने पर बची हुई रकम आपके नए EPF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अगर आप लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप पूरी PF रकम निकाल सकते हैं।