EDLI योजना: अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने EPFO में योगदान करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO सदस्यों को 7 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा प्रदान करता है। इस बीमा योजना को कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) के नाम से जाना जाता है। यह योजना कर्मचारी के परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जाती है।
अगर किसी कारण से EPFO सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस या नॉमिनी इस बीमा राशि का दावा कर सकता है। हालांकि, 7 लाख रुपये की क्लेम राशि हर किसी को नहीं दी जाती। इसका कैलकुलेशन एक फॉर्मूले के जरिए होता है। यहां जानिए EDLI से जुड़े कुछ नियम और क्लेम राशि तय करने का फॉर्मूला।
कर्मचारी को प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता
यह बीमा कवर किसी भी निजी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी के लिए बिल्कुल मुफ़्त है। इस योजना के लिए अंशदान कंपनी द्वारा किया जाता है, जो कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 0.50 प्रतिशत होता है। आमतौर पर लोग पीएफ के पैसे और पेंशन योजना के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ईडीएलआई योजना के बारे में नहीं जानते।
इस फॉर्मूले से तय होती है रकम
अधिकतम 7 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा देने वाली इस योजना में दावा राशि की गणना एक तय फॉर्मूले के तहत तय होती है। बीमा राशि पिछले 12 महीनों के मूल वेतन और डीए पर निर्भर करती है। बीमा कवर के लिए दावा अंतिम मूल वेतन + डीए का 35 गुना होगा। इसके साथ ही, दावेदार को 1,75,000 रुपये तक की बोनस राशि भी दी जाती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का पिछले 12 महीनों का मूल वेतन + डीए 15000 रुपये है, तो बीमा दावा राशि (35 x 15,000) + 1,75,000 = 7,00,000 रुपये होगी।
दावा कैसे करें?
अगर किसी EPF सब्सक्राइबर की असमय मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी बीमा कवर के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए नॉमिनी की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अगर रकम इससे कम है तो उसकी ओर से अभिभावक क्लेम कर सकता है। क्लेम करते समय मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। अगर नाबालिग के अभिभावक की ओर से क्लेम किया जा रहा है तो अभिभावकत्व प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल देनी होगी।
ईडीएलआई से संबंधित नियम
- EPFO सदस्य को EDLI योजना का लाभ तभी तक मिलता है जब तक वह नौकरी में है। नौकरी छोड़ने के बाद उसका परिवार/उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति इसका दावा नहीं कर सकता।
- अगर ईपीएफओ सदस्य लगातार 12 महीने से नौकरी कर रहा है तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी को कम से कम 2.5 लाख का लाभ मिलेगा।
- ईडीएलआई का दावा कर्मचारी की बीमारी, दुर्घटना या काम के दौरान प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में किया जा सकता है।
- यदि ईडीएलआई योजना के अंतर्गत कोई नामांकन नहीं है, तो मृतक कर्मचारी के पति/पत्नी, अविवाहित पुत्रियां और नाबालिग पुत्र/पुत्रों को लाभार्थी माना जाता है।
- पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए नियोक्ता को जमा किए जाने वाले फॉर्म के साथ बीमा कवर का फॉर्म 5 आईएफ भी जमा करना होता है। इसे नियोक्ता द्वारा सत्यापित किया जाता है।