EPFO Joint Declaration: पीएफ अकाउंट प्रोफाइल में करना चाहते हैं बदलाव, जानें क्या है प्रक्रिया

नई दिल्ली: अगर आपका नाम या घर का पता बदल गया है और आप इसे अपने ईपीएफ खाते में अपडेट करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पीएफ खाते में ये सारी जानकारी अपडेट कर सकते हैं।

आपको बता दें कि पीएफ खाते में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए पीएफ खाताधारक को एक स्व-घोषणा पत्र जमा करना होता है। इस घोषणा पत्र पर कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता यानी कंपनी के भी हस्ताक्षर होते हैं।

संयुक्त घोषणा क्या है?

पीएफ खाते में किसी भी जानकारी को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता को एक संयुक्त घोषणा पत्र जमा करना होगा। यह कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) द्वारा दिया गया एक फॉर्म है। इस फॉर्म का उपयोग पीएफ सदस्य द्वारा खाते में किसी भी जानकारी को सही करने के लिए किया जाता है।

इस पत्र पर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हस्ताक्षर होते हैं। फॉर्म में गलत जानकारी को सही करने के बाद यूजर को यह फॉर्म अपने क्षेत्रीय पीएफ कमिश्नर के पास जमा करना होगा।

पीएफ अकाउंट में क्या अपडेट किया जा सकता है

पीएफ खाते में किसी भी बदलाव के लिए स्व-घोषणा पत्र की आवश्यकता होती है। आप पीएफ खाते में नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता-पिता का नाम, संबंध, वैवाहिक स्थिति, शामिल होने की तारीख, छुट्टी की तारीख, छुट्टी का कारण, राष्ट्रीयता और आधार कार्ड नंबर को अपडेट यानी बदल सकते हैं।

कैसे अपडेट करें

    • आपको ईपीएफओ की वेबसाइट (epfoindia.gov.in) पर जाना होगा।
    • इसके बाद आप सर्विस पर क्लिक करें और ‘कर्मचारियों के लिए’ विकल्प चुनें।
    • अब आपके सामने एक नया वेबपेज खुलेगा। इस वेबपेज पर आपको सर्विस पर जाकर ऑनलाइन सर्विस का चयन करना होगा।
    • इस विकल्प को चुनने के बाद स्क्रीन पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा।
    • अब आपको यूएएन नंबर और कैप्चा दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद मैनेज पर क्लिक करें.
    • अब ड्रॉप डाउन पर जाएं और संयुक्त घोषणा विकल्प चुनें।
    • इसके बाद सदस्य को अपनी आई.डी. दर्ज किया जा
    • अब आपको जिस जानकारी में बदलाव करना है उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।
    • सबमिट पर क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता के पास चली जाएगी। नियोक्ता द्वारा अनुरोध स्वीकार किए जाने के बाद परिवर्तन किया जाएगा।

बता दें कि ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ खाते में उस डेटा को सही कर सकता है जो वर्तमान में नियोक्ता द्वारा जेनरेट किया जाता है।