EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता से छूट दी है। इस कदम से उन कर्मचारियों के लिए दावा करना आसान हो जाएगा जिनके लिए आधार प्राप्त करना एक कठिन काम है।
किसे छूट दी गई है?
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी: वे लोग जो भारत में काम करने के बाद अपने देश लौट आए और आधार प्राप्त नहीं कर सके।
विदेशी नागरिक: वे भारतीय जिन्होंने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है।
पूर्व भारतीय नागरिक जो स्थायी रूप से विदेश चले गए हैं।
नेपाल और भूटान के नागरिक।
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी जो भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास आधार नहीं है।
दावा उत्पन्न करने की विधि
इन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने अन्य दस्तावेजों के माध्यम से पीएफ दावों के निपटान की अनुमति दी है। यहां उन दस्तावेजों की सूची दी गई है।
सत्यापन दस्तावेज़ – पासपोर्ट, नागरिकता प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक पहचान प्रमाण।
अतिरिक्त जांच: सत्यापन पैन, बैंक खाता विवरण और अन्य पात्रता मानदंडों के माध्यम से किया जाएगा।
नियोक्ता सत्यापन: 5 लाख रुपये से अधिक के दावों के लिए, सदस्य की प्रामाणिकता नियोक्ता से सत्यापित की जाएगी।
दावा निपटान की विधि: सुरक्षित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए सभी दावे एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे।
ईपीएफओ नियम
अधिकारियों को इन सभी की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।
अनुमोदन प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) के माध्यम से ई-ऑफिस फाइल के माध्यम से लेना होगा।
कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पूरे करियर के दौरान एक ही यूएएन बनाए रखें तथा पिछले सेवा रिकॉर्ड को मौजूदा यूएएन में स्थानांतरित कर दें।
इस परिवर्तन के लाभ
यह छूट उन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करती है जिन्हें आधार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। वैकल्पिक पहचान सत्यापन पूरी प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाता है।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
पासपोर्ट और नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे वैकल्पिक दस्तावेज़ तैयार रखें।
ईपीएफओ की एक सदस्य एक ईपीएफ खाता सुविधा का उपयोग करके सभी यूएएन को एकीकृत करें।