EPFO Auto Claim Settlement: EPFO ​​यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अब शिक्षा-आवास और शादी के दावों का तुरंत होगा निपटान, यहां जानें डिटेल

EPF Claim Settlement: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने यूजर्स को तोहफा दिया है. आपको बता दें कि ईपीएफओ स्कीम की शुरुआत साल 1952 में हुई थी. यह स्कीम शुरुआत में सरकारी कर्मचारियों के लिए थी लेकिन बाद में इसे प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया गया.

इस योजना में कर्मचारी और कंपनी की ओर से हर महीने पीएफ फंड में एक निश्चित रकम जमा की जाती है। इस फंड में सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है. यह योजना एक सेवानिवृत्ति योजना है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को भारी भरकम फंड और मासिक पेंशन का लाभ मिलता है.

अब ईपीएफओ ने अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट का दायरा बढ़ा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब घर निर्माण, शादी या शिक्षा के दावे का निपटारा जल्द हो सकेगा।

EPFO ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है. समाचार एजेंसी आईएएनएस ने बताया कि यह जानकारी श्रम मंत्रालय की ओर से दी गई है.

ईपीएफओ ने इसके लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन लॉन्च किया है. इसमें आईटी सिस्टम के जरिए क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा. ईपीएफओ ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में उन्होंने 4.5 करोड़ दावों का निपटान किया है.

इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक दावे अग्रिम दावों के थे। आपको बता दें कि बीमारी के इलाज के लिए एडवांस क्लेम सेटलमेंट की ऑटो मोड सुविधा अप्रैल 2020 से ही शुरू कर दी गई थी.

ऐसे में क्लेम का निपटारा जल्दी हो जाएगा

पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 89.52 लाख दावे थे जिनका निपटान ऑटो-मोड के तहत किया गया था। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 68K (शिक्षा और विवाह के लिए) और 68B (आवास) के लिए ऑटो क्लेम सुविधा भी शुरू की गई है।

जहां पहले दावों के निपटारे में समय लगता था, वहीं अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल, ऑटो सेटलमेंट में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, जिससे क्लेम का निपटारा जल्दी हो जाएगा. ऑटो दावा निपटान आईटी प्रणाली द्वारा संचालित किया जाएगा।

यहां तक ​​कि केवाईसी, पात्रता और बैंक सत्यापन भी आईटी टूल के माध्यम से स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा। मंत्रालय की ओर से कहा जा रहा है कि पहले क्लेम सेटलमेंट में 10 दिन लगते थे, अब यह 3 से 4 दिन में पूरा हो जाएगा.

क्या दावा अब भी खारिज कर दिया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा?

मंत्रालय ने कहा कि यदि किसी दावे का निपटान आईटी प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो इसे अस्वीकार या वापस नहीं किया जाएगा। यदि दावे का निपटान आईटी प्रणाली के माध्यम से नहीं किया जाता है, तो इसे दूसरे स्तर की जांच और अनुमोदन के माध्यम से निपटाया जाएगा।

ऑटो क्लेम होने के बाद अब आवास, शादी या शिक्षा के लिए किए गए दावों का निपटारा कम समय में हो जाएगा, जिससे ईपीएफओ सदस्यों को जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा।