EPFO Claim Limit: PF ऑटो क्लेम लिमिट बढ़ी, अब मिलेगा ज्यादा फायदा, जानें डिटेल

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EPFO Auto Claim Limit: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए राहत भरी खबर है। EPFO ​​ने ऑटो क्लेम सेटलमेंट सुविधा की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। खास बात यह है कि यह सुविधा अब घर, शादी-ब्याह और विवाह के लिए एडवांस लेने पर भी लागू होगी।

इसका लाभ 27.74 करोड़ कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। ‘ईज ऑफ लिविंग’ की सुविधा के लिए ऑटो क्लेम सॉल्यूशन को अब ईपीएफ स्कीम, 1952 के अनुच्छेद 68के (शिक्षा और विवाह का उद्देश्य) और 68बी (आवास का उद्देश्य) के तहत सभी दावों तक बढ़ा दिया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 1.15 करोड़ दावों का स्वचालित निपटान पद्धति से निपटान किया गया है। नवंबर 2024 में राशि अस्वीकृति अनुपात घटकर 14 प्रतिशत रह गया है।

सीबीटी की 236वीं बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 236वीं बैठक में कई बड़े मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। इस बैठक में EPFO ​​की ओर से बताया गया कि ऑटोक्लेम सेटलमेंट की सीमा बढ़ा दी गई है।

कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना का लाभ 28 अप्रैल 2024 से पहले की तिथि से लागू करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये होगा। ईएलआई योजना में कर्मचारी की मृत्यु पर आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है।

सीबीटी ने ईपीएफ योजना, 1952 की धारा 60(2)(बी) में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी, जिसके तहत सदस्यों को निपटान की तिथि तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे सदस्यों को वित्तीय लाभ मिलेगा और शिकायतों में कमी आएगी। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावों पर ब्याज पिछले महीने के अंत तक ही दिया जाता था। अब तक सदस्यों को ब्याज की हानि से बचाने के लिए 25 तारीख से लेकर हर महीने के अंत तक ब्याज मुक्त दावों की प्रक्रिया नहीं की जाती थी। नए फैसले के बाद, इन दावों की प्रक्रिया पूरे महीने की जाएगी, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और समय पर निपटान सुनिश्चित होगा।

सीआईटीईएस 2.01 से 78 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा

ईपीएफओ की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना, सीआईटीईएस 2.01, एक केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को लागू करना है, जिसकी लक्षित परिचालन तिथि 1 जनवरी 2025 है। इससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 78 लाख से अधिक पेंशन योजना धारकों को लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से पेंशनभोगी देश के किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी और सत्यापन आदि के लिए बैंक जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 28.04.2021 के सामान्य वैधानिक नियम 299 (ई) के माध्यम से 28.04.2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के लाभों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे कर्मचारियों को न्यूनतम 2.5 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को निर्बाध लाभ सुनिश्चित करने के लिए 6,385.74 करोड़ रुपये के अधिशेष के साथ एक बीमांकिक मूल्यांकन समर्थित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।