EPF New Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मई में EPFO के नियमों में बदलाव किया है। EPFO ने कहा कि अब यूजर्स को क्लेम करते समय बैंक पासबुक या चेक लीफ की कॉपी अपलोड नहीं करनी होगी।
ईपीएफओ ने कहा कि यदि अंशधारक अन्य सभी पात्रताएं पूरी करता है तो उसे चेक बुक या पासबुक की प्रति अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
ईपीएफओ ने क्यों लिया यह फैसला
ईपीएफओ ने कहा कि इससे ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट में तेजी आएगी। साथ ही सब्सक्राइबर्स को क्लेम रिक्वेस्ट देने में भी आसानी होगी। दरअसल, पहले ईपीएफओ के कई क्लेम चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने पर रिजेक्ट हो रहे थे।
ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, यह फैसला क्लेम रिजेक्ट होने की संख्या को कम करने के लिए लिया गया है। चेक बुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड न करने की छूट सिर्फ कुछ मामलों में दी गई है।
इन दावों के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है
ईपीएफओ सर्कुलर के अनुसार, केवल उन सदस्यों को ही चेकबुक लीफ या बैंक पासबुक की कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने बाकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है।
आप दावा सत्यापन कैसे कर सकते हैं?
- ईपीएफ सदस्य बैंक केवाईसी का ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं।
- इसी प्रकार, सदस्यों को बैंक केवाईसी सत्यापन पूरा करने के लिए नियोक्ता से डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) प्राप्त करना होगा।
- बैंक के आधार विवरण को यूआईडीएआई के माध्यम से सत्यापित करना होगा।
ऑनलाइन दावा कैसे करें?
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं।
- अब UAN नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें।
- इसके बाद दावा अनुभाग का चयन करें और दावा विकल्पों में से एक का चयन करें।
- अब स्क्रीन पर दिख रहे सभी विवरणों की दोबारा जांच करें।
- इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज (Documents for EPFO Claim) अपलोड करने होंगे.
- अब सदस्य को सभी जानकारी को सत्यापित करना होगा और दावा अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- इसके बाद आपके क्लेम की प्रक्रिया ईपीएफओ पोर्टल पर दिखाई देगी।