EPF e-nomination benefits: तुरंत करा लें EPF e-nomination वरना नहीं मिलेगा ₹7 लाख तक का फायदा

EPF e-nomination benefits: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार अपने नियमों को सरल बना रहा है। धीरे-धीरे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में प्रोविडेंट फंड खाताधारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं। EPFO ​​ने खाताधारकों को घर बैठे सुविधा देने के लिए ई-नॉमिनेशन प्रक्रिया शुरू की है। इस सेवा के जरिए कोई सदस्य अपने परिवार के सदस्य को ऑनलाइन पोर्टल पर नॉमिनी बना सकता है।

ई-नामांकन में कौन दावा कर सकता है?

नॉमिनी कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार का कोई भी सदस्य घर बैठे ही ई-नॉमिनेशन भरकर प्रोविडेंट फंड, पेंशन (EPS-पेंशन) और EDLI बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। EPFO ​​प्रोविडेंट फंड कमिश्नर-2 सुशांत कंडवाल के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के हर सदस्य के लिए नॉमिनी भरना जरूरी है। इसके बाद नॉमिनी ऊपर बताई गई सभी योजनाओं में क्लेम कर सकता है।

ईपीएफ, ईपीएस, मुफ्त बीमा का लाभ

नॉमिनेशन को पहले के मुकाबले काफी आसान बना दिया गया है। नॉमिनेशन में परिवार के सदस्य जैसे माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या कोई अन्य पात्र पारिवारिक सदस्य शामिल होते हैं। नॉमिनी का नाम और विवरण होने से कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रोविडेंट फंड का पैसा (PF), पेंशन का पैसा (EPS फंड) या EDLI बीमा का पैसा पाना आसान हो जाता है। आपको बता दें, EPFO ​​द्वारा दिए जाने वाले बीमा की अधिकतम सीमा 7 लाख रुपये तक है।

नामांकन के बाद ही दावे का निपटारा किया जाएगा

कांडपाल के अनुसार, पहले नामांकन के लिए कर्मचारी को फॉर्म-2 की हार्ड कॉपी भरकर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करवाना पड़ता था। लेकिन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अब खाताधारक सदस्य घर बैठे ही ई-सेवा पोर्टल पर परिवार के सदस्य का ई-नामांकन दाखिल कर सकता है। पेंशन और मृत्यु दावा निपटान के लिए ई-नामांकन जरूरी है। इस संबंध में ईपीएफओ की ओर से सर्कुलर भी जारी किया गया है। अब तक 8.50 लाख भविष्य निधि खातों में से सिर्फ 28 हजार खाताधारकों ने ही ई-नामांकन कराया है।

ई-नामांकन के क्या लाभ हैं?

– ईपीएफओ दफ्तर जाने का झंझट खत्म।

– अधिक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

– परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। उन्हें बराबर राशि मिलेगी।

– नामांकित व्यक्ति को कभी भी बदला जा सकता है। नया सदस्य भी जोड़ा जा सकता है।

– कर्मचारी की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति ई-नामांकन के जरिए ऑनलाइन दावा कर सकता है।

ई-नामांकन कैसे दाखिल करें?

– सदस्य ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं।

– यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।

– व्यू प्रोफाइल विकल्प में पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करें।

– मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन पर क्लिक करें।

– नामांकित व्यक्ति का नाम, आधार संख्या, फोटो, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या दर्ज करें।

– अगले पेज पर ई-साइन पर क्लिक करें और आधार के जरिए ओटीपी जनरेट करें।

– आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।

– आपका ई-नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा।