EPF ने बदले निकासी से जुड़े नियम, अब ग्राहकों को तीन दिन में मिलेंगे 1 लाख रुपये

देश के हर नौकरीपेशा व्यक्ति के पास EPF खाता होता है. इन खातों का संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 12 फीसदी रकम काटकर इस खाते में जमा की जाती है. आप इस फंड का उपयोग आपातकालीन स्थिति में भी कर सकते हैं और अग्रिम निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अब EPFO ​​ने मेडिकल से जुड़े एडवांस निकासी के नियमों में अहम बदलाव किए हैं. जानकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने इससे जुड़ी सीमा को दोगुना कर दिया है. आइए आपको यह भी बताते हैं कि मेडिकल संबंधी एडवांस निकासी की पहले क्या सीमा थी और अब क्या बदलाव किया गया है?

दोगुनी निकासी सीमा

ईपीएफओ ने मेडिकल इमरजेंसी के तहत निकासी की क्लेम सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का आदेश दिया है. यह घोषणा ईपीएफओ द्वारा 16 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर के माध्यम से की गई थी। पेंशन फंड नियामक ने 10 अप्रैल, 2024 को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है।

ईपीएफओ के सर्कुलर के मुताबिक, इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) से पहले ही हरी झंडी मिल चुकी है. कई उद्देश्यों के लिए फॉर्म 31 के माध्यम से ईपीएफ आंशिक निकासी की अनुमति है। जिसमें शादी से लेकर लोन चुकाने तक और फ्लैट खरीदने से लेकर घर बनाने तक सब कुछ शामिल है।

पैरा 68जे के तहत – जिसके संबंध में सीमा अभी बढ़ाई गई है – ग्राहक या परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों से अग्रिम का दावा किया जा सकता है। फॉर्म 31 के साथ, ग्राहक को एक कर्मचारी के साथ-साथ एक डॉक्टर द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा।

फॉर्म 31 क्या है?

यदि कर्मचारी भविष्य निधि खाते से धनराशि की आंशिक निकासी के लिए दावा किया जाना है, तो ईपीएफ फॉर्म 31 जमा किया जाता है। फॉर्म 31 के माध्यम से, कोई व्यक्ति पैरा 68बी के तहत घर/फ्लैट खरीद, गृह निर्माण अग्रिम की निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। पैरा 68बीबी के तहत विशेष मामलों में लोन चुकाने के लिए एडवांस भी लिया जा सकता है.

पैरा 68एच के तहत आप विशेष मामलों में अग्रिम अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैरा 68जे के तहत बीमारी अग्रिम; पैरा 68K के तहत, बच्चों की शादी या पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए अग्रिम दिया जाता है और पैरा 68N के तहत, शारीरिक रूप से विकलांग सदस्यों को अग्रिम दिया जाता है। इसके अलावा पैरा 68एनएन के तहत रिटायरमेंट के एक साल के भीतर भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है.