गुरुग्राम: लोकसभा चुनाव में धार्मिक स्थलों में नहीं खोले जा सकेंगे चुनाव कार्यालय

गुरुग्राम, 22 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों तथा प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की पालना करना आवश्यक है। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति का अतिक्रमण कर कार्यालय नहीं खोलना है। किसी भी धार्मिक परिसर में चुनावी कार्यालय नहीं खोला जाएगा। यह निर्देश डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने निर्देश जारी करते हुए कही।

डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से ये चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए किसी राजनीतिक दल व उम्मीदवार को कोई रैली या रोड शो आयोजित करना है तो सहायक निर्वाचन अधिकारी से उसकी अनुमति लेनी जरूरी है। रोड शो के दौरान सडक़ पर यातायात जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रोमा सेेंटर होगा, वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी। इसके अतिरिक्त रात के समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों व पार्टी नेताओं को अपनी भाषा शैली संयमित रखनी होगी।

इसके अलावा शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल के समीप कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। जिला में स्थापित किए गए मतदान केन्द्र के आसपास 200 मीटर के दायरे में कोई कार्यालय नहीं खोला जाएगा। कार्यालय में पार्टी के प्रतीक फोटो के साथ केवल पार्टी का झंडा और बैनर ही प्रदर्शित किया जा सकता है। कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले बैनर का आकार चार बाई आठ फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि चुनावी कार्यालयों पर भी सर्विलेंस टीमों की निगरानी रहेगी। कहीं प्रचार के लिए अधिक संसाधनों या धन का उपयोग किया जा रहा है तो उसे ये टीम रिकार्ड कर सकती हैं।