चुनाव आयोग का फरमान, इस तारीख और समय से ‘EXIT POLL’ पर रोक, अधिसूचना घोषित

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लोकसभा चुनाव 2024 : लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. एक तरफ राजनीतिक पार्टियां कड़ी मेहनत कर रही हैं तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. इसी क्रम में चुनाव आयोग ने एक और अधिसूचना जारी की है. नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 अप्रैल सुबह 7 बजे से 1 जून शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी. इस अवधि के दौरान कोई भी एग्जिट पोल न तो आयोजित किया जाएगा और न ही प्रकाशित या प्रचारित किया जाएगा।

देशभर में आचार संहिता लागू

एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. नोटिस के मुताबिक, 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 1 जून को शाम 6:30 बजे के बीच एग्जिट पोल आयोजित करना, प्रकाशित करना या प्रचार करना प्रतिबंधित है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसी अधिसूचना जारी की है. इससे पहले ही देशभर में आचार संहिता लागू हो चुकी है. चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव समेत विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है.

कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं

इसी अवधि के दौरान लोकसभा के अलावा चार राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग चरणों में मतदान होगा। गुरुवार को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी सार्वजनिक राय या किसी अन्य चुनावी सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाएगा। सर्वेक्षण परिणामों सहित ऐसी कोई भी चुनाव सामग्री प्रतिबंधित होगी।