चुनावी बॉन्ड: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की SBI की याचिका, कहा- कल ही जमा करें बॉन्ड की पूरी जानकारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार) चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण जमा करने के लिए अधिक समय देने की एसबीआई की याचिका खारिज कर दी, और आदेश दिया कि विवरण कल, 12 मार्च को काम के घंटों के दौरान चुनाव आयोग को दिया जाए। साथ ही चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का भी आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक को बर्खास्त कर दिया था और कहा था कि हमने आपसे 6 मार्च तक चुनाव आयोग को वो ब्योरा सौंपने को कहा है. आपने उस आदेश के अनुसार कार्य नहीं किया। वास्तव में, यह पूछना अदालत की अवमानना ​​के समान है, ‘तो आप अब तक क्या कर रहे थे?’

एसबीआई चुनाव आयोग को चुनाव बांड (चुनावी बांड) जारी करेगा। 30 जून तक मांगे गए समय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए यही तारीख दोहराई उस बांड का विवरण 12 मार्च को कार्य समय तक चुनाव आयोग को जमा करें। इसने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उन बांडों का विवरण डालने का भी आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस सर्वश्री संजीव खन्ना, बी.आर. गार्वी, जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पांच जजों की बेंच ने एसबीआई से पूछा कि आप पिछले 26 दिनों से क्या कर रहे थे? आपने क्या कदम उठाए? आपका आवेदन उस सब पर चुप है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कोर्ट के फैसले के अनुसार स्पष्ट और सरल तरीके से सामने आने का आदेश दिया और कहा, ‘एसबीआई को केवल सील-कवर खोलना है, और विवरण इकट्ठा करना है और चुनाव आयोग को देना है।’

इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक ने ये ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए 30 जून तक का और समय मांगा था. जिसमें प्रत्येक चुनावी बांड (कोर्ट) द्वारा योजना को ही अमान्य करने से पहले किस पार्टी ने कितने बांड खरीदे इसका ब्योरा पेश करने के लिए कितना समय मांगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया और एसबीआई को कल (12 और मंगलवार) ये ब्योरा जमा करने का आदेश दिया.

इस बीच, अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही पर एस.बी.आई. आक्षेपित आवेदन की सुनवाई भी शुरू हो गई है।