चुनाव 2024: मतदान के दौरान मतदाता को मतदान केंद्र पर कई अधिकार हैं, वह किसी भी विसंगति या संदेह पर शिकायत कर सकता है।
लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है, देशभर के नेता प्रचार में जुट गए हैं.
चुनाव आयोग की ओर से कुछ दिन पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव कुल सात चरणों में होंगे.
पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होगा, जिसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे. ऐसे में मतदाताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है.
मतदान केंद्र पर प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं जिनका वह प्रयोग कर सकता है। मतदाता को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता।अगर वोटिंग के दौरान वीवीपैट में गलत पर्ची निकल आती है तो आप वहीं रुककर अपने वोट की जांच करा सकते हैं।
अगर आपने किसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है और पर्ची पर किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह निकला है तो आप इसकी शिकायत वहां मौजूद पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं।
चुनाव अधिकारी से शिकायत के बाद कुछ देर के लिए मतदान रोक दिया जाएगा और मॉक पोल कराया जाएगा कि वीवीपैट ठीक से काम कर रहा है या नहीं. यदि मशीन में कोई खराबी होगी तो उसे तुरंत बदल दिया जाएगा।