उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2026-27: कॉलेज छात्रों की 100% फीस होगी वापस, बढ़ गई आवेदन की अंतिम तिथि; जानें पात्रता
उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे आर्थिक रूप से कमजोर और आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) द्वारा संचालित 'उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship Scheme) 2026-27' के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी सक्रियता से चल रही है। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च माध्यमिक (11वीं-12वीं), स्नातक (BA, BSc, BCom, BTech, MBBS), स्नातकोत्तर (MA, MSc, MCom, MBA) तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त तकनीकी व व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अनिवार्य नॉन-रिफंडेबल शिक्षण फीस का पुनर्भरण (Fee Reimbursement) और वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता उपलब्ध कराना है।
सत्र 2026-27 के लिए आवेदन की पूर्व निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के करीब थी, लेकिन विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया देर तक चलने तथा जन आधार ई-केवाईसी अपडेशन के चलते विभाग ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां (Important Dates)
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ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 15 अगस्त 2026
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पूर्व निर्धारित अंतिम तिथि: 31 अक्टूबर 2026
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विस्तारित संशोधित अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2026 (संस्थान स्तर पर सत्यापन के साथ)
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सत्र: शैक्षणिक सत्र 2026-27
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आवेदन पोर्टल: राजस्थान सिंगल साइन ऑन (SSO Portal / SJE Portal)
कौन-कौन से छात्र हैं योजना के लिए पात्र? (Eligibility Criteria)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित मानक पूरे होने आवश्यक हैं:
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मूल निवास: आवेदक राजस्थान राज्य का मूल/स्थानीय निवासी होना चाहिए।
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पात्र वर्ग/श्रेणियां:
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अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्र।
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विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC / MBC) तथा मिरासी व भिश्ती समुदाय।
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC - डॉ. आंबेडकर योजना)।
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विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू (DNT) समुदाय।
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मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा योजना के तहत सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों (IIT, IIM, AIIMS आदि) में पढ़ने वाले किसी भी वर्ग के छात्र।
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पारिवारिक आय सीमा (Gross Annual Family Income):
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SC, ST, MBC, OBC एवं EBC वर्ग: परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। (OBC वर्ग में बीपीएल कार्ड धारक, अनाथ छात्र, एकल महिला आश्रित या दिव्यांग विद्यार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है)।
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मुख्यमंत्री सर्वजन योजना: राष्ट्रीय संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹5.00 लाख से कम होनी चाहिए।
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संस्थान एवं पाठ्यक्रम: छात्र किसी भी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान में नियमित (Regular) रूप से नामांकित हो। दूरस्थ या पत्राचार माध्यम के कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों में केवल पुस्तक भत्ता और निर्धारित शुल्क ही देय होता है।
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एकल छात्रवृत्ति नियम: आवेदक उसी शैक्षणिक वर्ष में केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य समान छात्रवृत्ति योजना का लाभ न ले रहा हो।
मिलने वाले लाभ: कितनी फीस और भत्ता वापस मिलता है?
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अनिवार्य शिक्षण शुल्क (Tuition & Non-refundable Fees): राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा स्वीकृत संस्थान के वास्तविक नॉन-रिफंडेबल शुल्क (कॉशन मनी व सुरक्षा जमा को छोड़कर) की पूरी राशि सीधे खाते में वापस की जाती है।
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अनुरक्षण भत्ता (Maintenance Allowance): पाठ्यक्रम के ग्रुप (ग्रुप 1 से 4) और हॉस्टलर/डे-स्कॉलर होने के आधार पर ₹2,300 से लेकर ₹13,500 प्रति वर्ष तक का वार्षिक मेंटेनेंस भत्ता अलग से प्रदान किया जाता है।
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2026-27: मुख्य विवरण एक नजर में
| प्रमुख बिंदु | आधिकारिक विवरण एवं प्रावधान |
| योजना का नाम | उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (Post-Matric Scholarship) |
| संचालक विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE), राजस्थान सरकार |
| पात्र कक्षाएं/कोर्स | 11वीं, 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रोफेशनल डिग्री |
| परिवार की आय सीमा | सामान्यतः अधिकतम ₹2.50 लाख प्रति वर्ष (सर्वजन योजना में ₹5 लाख तक) |
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन (SSO ID के माध्यम से) |
| अंतिम तिथि | 31 दिसंबर 2026 |
| आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in / sso.rajasthan.gov.in |
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Important Documents Checklist)
पोर्टल पर फॉर्म भरते समय सभी विवरण सीधे जन आधार कार्ड (Jan Aadhaar) से ऑटो-फैच होते हैं। इसलिए निम्नलिखित दस्तावेजों का डेटा जन आधार में पूरी तरह अपडेट होना चाहिए:
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जन आधार कार्ड / भामाशाह आईडी: परिवार के मुखिया और छात्र का आधार लिंक होना अनिवार्य है।
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आधार कार्ड: छात्र का व्यक्तिगत आधार कार्ड और उससे लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)।
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मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate): डिजिटल हस्ताक्षरित मूल निवास।
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जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate): सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र।
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पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (Income Certificate): निर्धारित प्रारूप (Form I/J) में चालू वित्तीय वर्ष का आय घोषणा पत्र।
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गत वर्ष की अंकतालिका: 10वीं की मूल अंकतालिका तथा पिछली कक्षा/सेमेस्टर की उत्तीर्ण मार्कशीट।
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चालू सत्र की मूल फीस रसीद: कॉलेज या विश्वविद्यालय द्वारा जारी वर्तमान सत्र की अधिकृत फीस रसीद (जिसमें रसीद संख्या और तारीख स्पष्ट हो)।
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डीबीटी सक्रिय बैंक खाता: छात्र का स्वयं का सक्रिय बचत बैंक खाता, जो आधार से सीडेड (Aadhaar Seeded) और एनपीसीआई (NPCI/DBT) से मैप होना अनिवार्य है।
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हॉस्टल प्रमाण पत्र: यदि छात्र कॉलेज या सरकारी छात्रावास में रहता है, तो वार्डन द्वारा जारी हॉस्टल सर्टिफिकेट।
ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया (How to Apply)
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SSO पोर्टल पर लॉगिन करें: सबसे पहले राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाएं और अपनी SSO ID व पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
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स्कॉलरशिप ऐप चुनें: डैशबोर्ड पर उपलब्ध सिटीजन ऐप्स (G2C) में से 'Scholarship (SJE)' आइकन पर क्लिक करें।
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प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन / ई-केवाईसी: यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो 'Student' विकल्प चुनकर जन आधार आईडी दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण पूरा करें।
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शैक्षणिक विवरण और फीस रसीद अपलोड: अपने वर्तमान संस्थान, विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम का वर्ष और रोल नंबर का चयन करें। इसके बाद कॉलेज की मूल फीस रसीद को पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करें।
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सत्यापन और फाइनल सबमिशन: फॉर्म में दर्ज किए गए सभी विवरणों का पुनरीक्षण (Preview) करें और सहमति पर टिक करके फाइनल सबमिट बटन दबाएं।
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कॉलेज फॉरवर्डिंग: फॉर्म सबमिट होते ही आवेदन ऑनलाइन आपके संबंधित कॉलेज/विश्वविद्यालय की लॉगिन आईडी पर सत्यापन के लिए चला जाता है। छात्र पोर्टल से एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर अपने पास सुरक्षित रख लें।