केजरीवाल की याचिका पर ED को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 24 अप्रैल तक देना होगा जवाब

नई दिल्ली: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए टाल दिया गया है.

ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। आज की पेशी के दौरान केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है

दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है.

केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च की शाम गिरफ्तार कर लिया। तब से वह हिरासत में हैं.

हाईकोर्ट से राहत नहीं

याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जब ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।