नई दिल्ली, 24 मई (हि.स.)। ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका का विरोध किया है। ईडी ने के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में आगे की जांच पर गंभीर असर पड़ सकता है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
के. कविता ने सीबीआई और ईडी दोनों के मामले में जमानत याचिका दायर की है। इस पर हाई कोर्ट ने ईडी के मामले में 10 मई को, जबकि सीबीआई के मामले में 16 मई को नोटिस जारी किया था। ईडी ने कहा है कि के. कविता तेलंगाना की काफी प्रभावशाली महिला हैं और उन्होंने काफी गंभीर अपराध किया है। वे गवाहों को प्रभावित करने के साथ ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं। के. कविता ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर सौ करोड़ रुपये की रिश्वत ली।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 6 मई को कविता की ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। उसके बाद कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी। इसके पहले कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लांड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में थी।