Driving License: परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर जारी किए नए नियम, तुरंत चेक करें अपडेट

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ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम: मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक अहम फैसला लेते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन कार्ड को डिजिटल फॉर्म में जारी करने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत लोग इन दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में आरटीओ की अहम भूमिका होगी। आरटीओ के हस्ताक्षर और सहमति के बिना ये दस्तावेज जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन विभाग की इस पहल से मध्य प्रदेश के लोगों को अपनी जरूरत के दस्तावेज प्राप्त करने में आसानी होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए नया नियम

आपको बता दें कि परिवहन विभाग अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड प्रिंट नहीं करेगा। दोनों ही सिस्टम ऑनलाइन होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से ई-लाइसेंस और ई-पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। आप इन्हें ऑनलाइन दिखा सकते हैं या प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख सकते हैं।

आदेश जारी

परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, स्मार्ट चिप कंपनी ने आरटीओ के डीएल और आरटी प्रिंट करने से मना कर दिया था, जिसके बाद विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था से परिवहन विभाग को हर महीने करीब तीन करोड़ रुपये की बचत होगी।

जानें पूरी प्रक्रिया:

  • ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने या नवीनीकृत करने के लिए सबसे पहले पोर्टल पर जाएं।
  • अब पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
  • इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा।
  • परीक्षा पास करने के बाद आपकी फोटो ली जाएगी।
  • सत्यापन के बाद आरटीओ द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन दिया जाएगा।