Driving License: इन लोगों को नहीं मिलेगी ड्राइविंग टेस्ट से छूट, तुरंत चेक करें अपडेट

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे मुश्किल काम ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इस टेस्ट को पास करने की जरूरत नहीं होगी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि ये नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। अब सरकार ने इस नियम पर सफाई दी है। सरकार ने कहा है कि ऐसे किसी नियम में बदलाव नहीं किया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट से छूट: साल 2021 से लागू है नियम, 1 जून 2024 तक नहीं किया गया कोई बदलाव

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कुछ मीडिया वर्गों में प्रसारित हो रही खबरों के संदर्भ में सरकार स्पष्ट करती है कि 07 जून 2021 को जीएसआर 394(ई) के माध्यम से केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989 में जोड़े गए नियम 31बी से 31जे, जो मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों (एडीटीसी) से संबंधित प्रावधान निर्धारित करते हैं, 01 जुलाई 2021 से लागू हो गए हैं और 01 जून 2024 से इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट से छूट: ADTC प्रमाणपत्र पर ड्राइविंग टेस्ट से छूट उपलब्ध है

मंत्रालय ने आगे कहा कि इसके अलावा यह भी बताया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 12 में ड्राइविंग स्कूलों या संस्थानों के लाइसेंस और विनियमन का प्रावधान है। इसे 2019 में मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से संशोधित किया गया था। इसमें केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए नई उपधाराएँ जोड़ी गईं। ADTC के लिए मान्यता राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेंसी द्वारा दी जा सकती है। कोर्स पूरा होने पर ADTC द्वारा जारी प्रमाण पत्र (फॉर्म 5B) धारक को ड्राइविंग टेस्ट से छूट देता है।

ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट से छूट: फॉर्म 5 धारकों को लाइसेंस के लिए देना होगा ड्राइविंग टेस्ट

सरकार के अनुसार, किसी भी अन्य प्रकार के ड्राइविंग स्कूल, जो कम कड़े नियमों का पालन करते हैं, कोर्स पूरा होने पर एक प्रमाण पत्र (फॉर्म 5) जारी करते हैं। हालाँकि, यह प्रमाण पत्र धारक को ड्राइविंग टेस्ट से छूट नहीं देता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ फॉर्म 5 या फॉर्म 5बी होना चाहिए। हालाँकि, ड्राइविंग टेस्ट से छूट के बावजूद, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अंतिम अधिकार लाइसेंसिंग प्राधिकरण के पास रहता है।