Driving License Rules: जल्दबाजी में घर पर भूल गए हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, कार्रवाई से कैसे बच सकते हैं; जानिए सरकार के नियम

ड्राइविंग लाइसेंस नियम: भारत में सड़क पर वाहन चलाने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए हैं। तो वही वाहन चलाने के लिए मोटर एक्ट के तहत ड्राइविंग लाइसेंस होना भी जरूरी है। लेकिन अक्सर जब लोग कार से घूमने निकलते हैं। तो जल्दबाजी में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर ही भूल जाते हैं।

ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या पुलिस बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालों पर कार्रवाई करेगी? क्या उनकी गाड़ी जब्त होगी? आइए आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गए हैं। तो आपको क्या करना चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूले तो भी नहीं होगी कोई कार्रवाई

पहले अगर कोई अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल जाता था तो पुलिस उसका चालान काट देती थी। ऐसी स्थिति में लोगों के पास चालान भरने के अलावा कोई उपाय नहीं था। लेकिन अब भारत के परिवहन मंत्रालय ने पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लिए ये नियम जारी किए हैं। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय अपने साथ फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं रखता है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो या गाड़ी की आरसी।

इसके बाद भी पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। बशर्ते वह इन दस्तावेजों को डिजिटली पेश करे। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल गया है। तो उसे फोन पर ही पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देना चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस की खींची गई फोटो दिखाने को लेकर नियम स्पष्ट नहीं हैं। लेकिन अगर आप डिजिलॉकर में सेव ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हैं तो आप जरूर बच जाएंगे।

डिजिलॉकर होगा उपयोगी

डिजिलॉकर को वर्ष 2015 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक डिजिटल लॉकर की तरह काम करता है जिसमें आप अपने दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें रखे गए सभी दस्तावेज़ भौतिक दस्तावेज़ों की तरह ही मान्य हैं। फिर चाहे वह आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस।

इसका मतलब यह है कि अब आपको गाड़ी चलाते समय अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिलॉकर से लिंक कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस और ट्रैफ़िक पुलिस के सामने पेश भी हो सकते हैं।