‘चुनावी बॉन्ड के बारे में कुछ भी न छिपाएं, सबकुछ बताएं…’ सुप्रीम कोर्ट ने SBI को लगाई फटकार

चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने को कहा है. कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है. अदालत ने एसबीआई को चुनावी बांड विवरण और विशिष्ट संख्या का खुलासा करने के लिए सोमवार तक का समय दिया। इस बीच सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि आपने अब तक जानकारी साझा क्यों नहीं की? 

सीजेआई गुस्से में थे 

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने फैसले में साफ कहा था कि सभी विवरण का खुलासा किया जाना चाहिए. कोई भी विवरण वैकल्पिक नहीं होना चाहिए. आप अदालत के आदेश का इंतजार क्यों कर रहे हैं? एसबीआई ने अभी तक पूरी जानकारी का खुलासा नहीं किया है. एसबीआई हमारे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। 

एसबीआई ने क्या कहा? 

इस बीच, एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कृपया हमें यह बताने का मौका दें कि हमने आदेश को कैसे समझा है। उस पर सीजेआई ने कहा कि चुनाव बांड से संबंधित सभी विवरण का खुलासा करें, आपके पास जो भी विवरण है, बस इतना ही।

सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च तक का वक्त दिया 

चुनाव बांड मुद्दे पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सभी विवरण का खुलासा करने के लिए 21 मार्च तक का समय दिया। एसबीआई को अब अगले 3 दिन के अंदर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंपनी होगी. साथ ही एसबीआई चेयरमैन को हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि आपको सारी जानकारी मिलते ही वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए.