‘नीट परीक्षा रद्द न करें, काउंसलिंग जारी रखें’, विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब

NEET UG Controversy Live Updates: NEET UG के नतीजे घोषित होने के बाद से ही NTA के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़क गया है. मेडिकल छात्रों ने परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल उठाए हैं. छात्रों का मानना ​​है कि इस बार परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली हैं. इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 छात्रों को पूरे अंक मिले हैं. इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर्स का आना भी नीट को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है, जिसके चलते छात्र सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़… 

NEET परीक्षा को लेकर NTA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ आ गई है. सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन जारी है. आज सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा को लेकर भी सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग रोकने की दलील खारिज कर दी और नोटिस जारी कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब मांगा. अब इस मामले में सुनवाई 8 जुलाई को होगी. 

इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में NTA ने क्या कहा था?

NEET परीक्षा मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा मुद्दा है. NEET UG अनियमितताओं को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने शनिवार 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। जिसमें एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार ने नीट रिजल्ट को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने के लिए कई सवालों के जवाब दिए. इसके बाद एनटीए ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर कहा कि सभी छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी, जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। एक सप्ताह बाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय की घोषणा की जायेगी.

दो जजों की बेंच ने सुनवाई की 

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशनल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि हमने इस मामले में नोटिस जारी किया है. परीक्षा का दायरा और पवित्रता प्रभावित हुई है. हम इस मामले में एनटीए का पक्ष भी जानना चाहते हैं.