जम्मू, 5 जुलाई (हि.स.)। जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने पतंग उड़ाने वाले प्लास्टिक, नायलॉन के धागे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
जिला मजिस्ट्रेट जम्मू सचिन कुमार वैश्य ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुक्रवार को आदेश दिया कि जम्मू जिले के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पतंग उड़ाने के लिए कोई भी प्लास्टिक या नायलॉन धागा (मांजा) या इसी तरह की कोई भी सिंथेटिक सामग्री तत्काल प्रभाव से नहीं बेची जाएगी या इस्तेमाल नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करता है, उसे भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-223 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा।