जिला स्तरीय स्थाई समिति की बैठक

समस्तीपुर 16 मार्च (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की ओर से लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए प्रेस नोट करने के बाद जिला स्तरीय स्थाई समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में शनिवार को की गई।

बैठक में जिला पदाधिकारी के द्वारा आदर्श आचार संहिता के बारे में उपस्थित सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तृत जानकारी दी गई। लाउडस्पीकर का प्रसारण रात्रि 10 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।सभी प्रकार के फ्लेक्स,बैनर बिना भेदभाव के हटाने का निर्देश दिया गया।अगर निजी भवनों पर पोस्टर या बैनर का उपयोग किया जाता है तो भवनों के मालिक से बिना किसी दबाव के अनुमति प्राप्त करना एवम उसकी प्रति जिला निर्वाचन पदाधिकारी या निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना है।जिले में आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जिला संपर्क केंद्र 24 घंटे कार्यरत है।इसका टॉल फ्री न . 1950 हैं।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित जुलूस का सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके लिए जिला स्तर,अनुमंडल स्तर,निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर एवम सहायक निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है।पार्टी ऑफिस पर इस्तेमाल की जाने वाली बैनर की साइज अधिकतम 4.8 फिट होनी चाहिए। राजनीतिक दलों के पार्टी कार्यालय मतदान केंद्र से 200 m की परिधि में नही होनी चाहिए।अधिकतम 10 वाहनों का उपयोग एक काफिला में किया जाना है। दो पहिया वाहन,3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन एवम इ रिक्शा पर कोई भी बैनर का प्रयोग नहीं किया जाना है यदि वाहनों पर झंडा का उपयोग किया जाता है तो उसके अधिकतम साइज 1 फिट और 1/2 फिट होगी। ता है।जो दो छोटे स्टीकरो का उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम तीन झंडा पार्टी/उम्मीदवार/कार्यकर्ता के आवास पर या पार्टी ऑफिस पर लगाया जा सक