जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक

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धनबाद, 16 अक्टूबर (हि.स.)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने बुधवार को समाहरणालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान आदर्श आचार संहिता, चुनावी खर्च सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा भी लागू है।

उन्होंने कहा अब हर कार्यक्रम के आयोजन के लिए राजनीतिक दल को सुविधा पोर्टल पर अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए सुविधा पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन आवेदन देकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हर कार्यक्रम में वीडियो सर्विलेंस टीम मौजूद रहेगी।

उपायुक्त ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए खर्च की सही जानकारी सभी प्रत्याशी व्यय कोषांग को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने सभी से आदर्श आचार संहिता को लेकर सतर्क रहने और भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।

उपायुक्त ने भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से भी राजनीतिक दलों को अवगत कराया।

वहीं एडीएम लॉ एंड आर्डर पियूष सिन्हा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल अपने वाहन या मोटरसाइकिल, आवास या कार्यालय के बाहर पार्टी का झंडा या चिन्ह अनुमति लेकर लगाए। वाहनों में लगे विभिन्न पद के बोर्ड हटा लें। किसी आयोजन के लिए समय पर सुविधा पोर्टल पर आवेदन दें। आवेदन मिलने पर पहले आओ पहले पाओ की नीति पर अनुमति प्रदान की जाएगी।