सहरसा, 30 अगस्त (हि.स.)। किशोर न्याय अधिनियम के तहत विधि विवादित किशोरों के लिए संचालित सुरक्षित स्थान का औचक निरीक्षण शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गोपाल जी तथा जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी,सहरसा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
16 वर्ष से 21 वर्ष तक के विधि विवादित किशोरों का आवासन सुरक्षित स्थान में किया जाता है।आज संयुक्त निरीक्षणक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी ने सुरक्षित स्थान के सभी आवासन कक्षों,वर्ग कक्ष, किचेन का कक्ष,वाश रूम इत्यादि में की गई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।निरीक्षण क्रम में परिसर के साफ-सफाई से वे संतुष्ट नजर आए।किशोरों के आवासन कक्ष की सुविधाओं को देखा तथाआवासित किशोरों से दी जा रही सुविधाओ एवम समस्याओं के संबंध में जानकारी ली।
वर्ग कक्ष में जाकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिलाधिकारी ने शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही व्यवस्था एवं पुस्तकालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री का अवलोकन किया।उन्होंने आवासित किशोरों को पूर्ण समर्पण के साथ अध्ययन हेतु प्रेरित किया।निरीक्षण क्रम में न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी ने किशोरों का परामर्शन भी किया तथा जिंदगी में आगे बढ़ने के गुर सिखाए।किचेन व स्टोर रूम में जाकर खाद्य सामग्री को देखा।निरीक्षण क्रम में प्रधान दंडाधिकारी श्री मनोज कुमार,जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री शैलेन्द्र चौधरी, डीपीआरओ आलोक कुमार सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।