पोर्शे मामले में किशोर बोर्ड के दो सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई

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मुंबई: पुणे पोर्श कार हिट एंड रन मामले में एक नाबालिग आरोपी को जमानत देने के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के दो सदस्यों के आचरण की जांच कर रहे एक पैनल ने प्रक्रियात्मक खामियों के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है। 

पुणे के कल्याणीनगर इलाके में 19 मई को हुए एक हादसे में दो आईटी प्रोफेशनल्स की मौत हो गई थी. आरोप है कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब पॉर्श कार को एक नाबालिग शराब के नशे में चला रहा था.

जेजेबी सदस्य एलएन दानवाडे ने आरोपी को सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने सहित उदार शर्तों पर जमानत दी, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। राज्य के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने तब समिति को दो जेजेबी सदस्यों के आचरण की जानकारी देने का आदेश दिया।

रिपोर्ट में समिति ने जेजेबी के दो सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है. रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। महिला बाल कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, चूंकि प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी, इसलिए हमने राज्य सरकार को लिखा और दोनों सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कहा।

महीने की शुरुआत में, नाबालिग ने जमानत की शर्त के रूप में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध प्रस्तुत किया था।