ग्राहकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों का सीधा भुगतान अनिवार्य होगा

मुंबई: शेयर बाजारों में ब्रोकर-डीलरों की भूमिका को कम करने की एक और कवायद में, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने ग्राहकों के डीमैट खातों में सीधे प्रतिभूतियों का भुगतान अनिवार्य करने की कवायद शुरू की है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दलालों के पूल खातों के बजाय ग्राहकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों को सीधे जमा करने का प्रस्ताव दिया है। फिलहाल यह प्रक्रिया स्वैच्छिक है. जिसमें प्रतिभूतियां ब्रोकर के पूल खाते में जमा की जाती हैं, ब्रोकर उन्हें संबंधित ग्राहकों के डीमैट खातों में जमा करता है।

सेबी ने एक प्रस्ताव में कहा कि परिचालन दक्षता बढ़ाने और ग्राहक प्रतिभूतियों के जोखिम को कम करने के लिए, इस कदम में प्रतिभूतियों को सीधे ग्राहक के खाते में जमा करने की प्रक्रिया को अनिवार्य करने की परिकल्पना की गई है। सेबी ने प्रस्ताव पर 30 मई तक सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं।

पूंजी बाजार नियामक ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (इनविट्स) के ट्रेडिंग लॉट साइज को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 25 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य निवेशकों तक पहुंच और आकर्षण बढ़ाने के लिए निजी तौर पर किए गए निवेश में तरलता बढ़ाना है। सेबी का कहना है कि इस कदम से निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और निवेशक बेहतर जोखिम प्रबंधन कर सकेंगे।

सेबी ने INVITs के प्रायोजकों के लिए मानदंडों में बदलाव का भी प्रस्ताव दिया है। जिसके तहत प्रायोजक में बदलाव या तो नए प्रायोजक के कारण या मौजूदा प्रायोजकों के बाहर निकलने के कारण प्रभावित होगा। सेबी ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य नए प्रायोजक को शामिल किए बिना सह-प्रायोजक के बाहर निकलने सहित प्रायोजन में संभावित बदलावों को स्पष्ट करना है।