मुंबई: एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मशहूर बॉलीवुड अभिनेता दिलीप ताहिल को पांच साल पुराने ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में दो महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई है, जिसमें साल 2018 में दिलीप ताहिल ने शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी थी एक महिला समेत दो लोग घायल हो गये.
इस घटना के बाद कोर्ट ने एक एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा शेयर की गई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ताहिल को सजा सुनाई. कोर्ट ने डॉक्टर द्वारा कोर्ट को सौंपी गई मेडिकल रिपोर्ट को सही माना और दिलीप ताहिल को सजा सुनाई. इस संबंध में डॉक्टर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक, अभिनेता दिलीप ताहिल कार चलाते समय नशे में थे और ठीक से चल नहीं पा रहे थे। इसके अलावा उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी और एक्टर की आंखें भी फैली हुई थीं. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए राखी मजिस्ट्रेट ने एक्टर दलीप ताहिल को दोषी पाया और उन्हें दो महीने जेल की सजा सुनाई.
यह घटना 2018 में मुंबई के परन खार में घटी थी. ताहिल शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने एक रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में खार में रहने वाली जेनिता गांधी (उम्र 21) और गौरव चुघ घायल हो गए. घटना रात करीब 9 बजे की है. जब ताहिल की कार रिक्शे से टकराई तो रिक्शे में सवार जेनिता की पीठ और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद जेनिता गांधी और चुघ ऑटो रिक्शा से उतरे और देखा कि ताहिल की कार सांताक्रूज की ओर भागने की कोशिश कर रही है। दलीप ताहिल ने कथित तौर पर मौके से भागने की कोशिश की. लेकिन वह गणेश विशरण के कारण लगे ट्रैफिक जाम से बचने में असफल रहे, पुलिस ने दिलीप ताहिल के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर चोट पहुंचाने और मोटर वाहन अधिनियम की शराब पीकर गाड़ी चलाने की धारा के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की।