लोकसभा चुनाव: आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की बढ़ी मुश्किल, चुनाव आयोग ने बनाए सख्त नियम

लोकसभा चुनाव 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। 19 अप्रैल से सात चरणों में मतदान होगा, जबकि देश की सभी सीटों के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे. तारीखों के ऐलान के साथ EC ने दबंग नेताओं के लिए बनाए सख्त नियम! जिस उम्मीदवार पर केस होगा उसे तीन बार अखबार में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी.

दबंग उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी तीन बार अखबारों में प्रकाशित करानी होगी

लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है. 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग ने लोकसभा के कार्यक्रम की घोषणा की और चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी दी. इस बीच चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए साफ शब्दों में कहा कि दबंग उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी 3 बार अखबारों में देनी होगी. इस नियम से कुछ बाहुबली उम्मीदवारों की मुश्किल बढ़ गई है. 

कुछ बाहुबली उम्मीदवार हैं, और वे जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। इन उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी अखबार में तीन बार देनी होगी.

क्या होगा असर?

चुनाव आयोग के मुताबिक लोगों को अपने प्रतिनिधि को जानने का पूरा अधिकार है. इसलिए, यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी जानकारी देनी होगी। यानी मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को अपना नेता चुनने से बचना चाहिए.