चुनाव प्रचार के लिए धर्मसोत को 5 जून तक अंतरिम जमानत, 6 जून को सरेंडर

चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिरासत में चल रहे पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर चुनाव प्रचार करने के लिए पांच जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि वे इस दौरान विदेश नहीं जा सकेंगे और उन्हें 50 हजार रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा. जनवरी में ईडी ने वन मंत्री की आय से अधिक संपत्ति बनाने के मामले में पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया था। धर्मसोत पर आरोप हैं कि कांग्रेस शासनकाल में वन मंत्री के तौर पर उनकी आय 2.37 करोड़ रुपये थी जबकि उन्होंने 8.76 करोड़ रुपये खर्च किये. उन्होंने आय से अधिक खर्च किन स्रोतों से किया इसकी जांच की जा रही है। धर्मसोत जांच में शामिल होने के लिए ईडी कार्यालय गए।

जहां उन्हें यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया कि वे सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसी मामले में जमानत की मांग को लेकर धर्मसोत ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बहस के दौरान धर्मसोत के वकील ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया. इसके आधार पर हाई कोर्ट ने धर्मसोत को 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है।