Dera dirty ram raheemfurlough: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो देने की मांग पर हरियाणा की सैनी सरकार से जवाब मांगा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश लुपिता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 31 जुलाई को तय की है.
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की ओर से उनके वकीलों ने कहा कि वे पहले ही इस संबंध में हरियाणा सरकार को आवेदन दे चुके हैं. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को राम रहीम को फर्लो की इजाजत देनी चाहिए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बिना उसे पैरोल या फर्लो नहीं दी जा सकती। हरियाणा सरकार ने कहा था कि डेरा प्रमुख के आवेदन पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.
इस संबंध में अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने अर्जी दाखिल कर कहा था कि डेरे में सेवादारों की श्रद्धांजलि निधि का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्हें छुट्टी दी जाए.
हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के तहत, प्रत्येक कैदी 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की छुट्टी का हकदार है। इसमें से 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो अभी मिलनी बाकी है.