उपायुक्त ने पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग की तैयारी बैठक में दिए कई निर्देश

रांची, 13 सितम्बर (हि. स.)। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर को पूरे भारत में 70 स्थानों पर लॉन्च की जाएगी। राज्य के दो जिलों रांची और पूर्वी सिंहभूम में योजना की लॉन्चिंग की जायेगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिये।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि कारीगरों और श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की जाएगी। योजना के तहत लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर कोलेटरल फ्री कारोबार विकास लोन के अलावा, ई-वाउचर या ईआरयूपीआई के माध्यम से टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में सभी को 15 हजार रुपये मिलेंगे।

मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को ससमय पूरी तैयारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि स्कीम की लॉन्चिंग के साथ ही जिले में पोर्टल की शुरुआत कर दी जायेगी। उपायुक्त ने जिले में योग्य कारीगरों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण करा योजना का लाभ दिलाने के निर्देश दिये।

विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक उद्देश्य

विश्वकर्मा योजना एक पहल है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों को सशक्त बनाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और कल्याण सहायता प्रदान करना है।

किन लोगों को मिलेगा इसका लाभ

केंद्र सरकार की इस योजना से लोहार, कुम्हार, राज मिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जाल बुनने वाले, ताला-चाबी बनाने वाले, मूर्तिकार आदि को लाभ दिया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।

कैसे मिलेगी आर्थिक मदद

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पहले चरण में एक लाख रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इसपर ब्याज की दर ज्यादा से ज्यादा 5 फीसदी होगी। इसके बाद दूसरे चरण में योग्य कामगारों को 2-2 लाख रुपये का रियायती कर्ज दिया जाएगा। साथ ही इन कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 15 हजार रुपये की मदद भी दी जाएगी।

लाभ पाने के शर्त

इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई है। परिवार के एक ही सदस्य को इस योजना का लाभ मिलेगा। आवेदन करने वालों को स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा।