दिल्ली हिंसा:  गुलफिशां फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने का हाई कोर्ट को निर्देश 

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नई दिल्ली, 11 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश से जुड़ी आरोपित गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट को गुलफिशा की जमानत याचिका पर अगली तिथि को सुनवाई करने का निर्देश दिया।साथ ही यह भी कहा कि असाधारण परिस्थिति में ही सुनवाई नहीं टाले जाने की स्थिति आनी चाहिए।

इससे पहले 16 मार्च, 2022 को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के फैसले को गुलफिशा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मई, 2022 में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। उसके बाद से गुलफिशा की जमानत याचिका का निपटारा नहीं हुआ है, जिसके बाद गुलफिशा फातिमा ने अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है।