पूर्वी बंगाल के बहुचर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आगे की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मामले में काम का कोई भी हिस्सा 50 प्रतिशत पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने पूर्ववर्ती बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर इतना धीमा काम क्यों है?
सीजेआई ने कहा कि राज्य ने आश्वासन दिया है कि वह 15 अक्टूबर तक सभी काम पूरा करने की कोशिश करेगा. कॉलेज में विभिन्न पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप हैं तो डॉक्टरों ने कहा कि ऐसे लोगों को निलंबित कर देना चाहिए या छुट्टी पर भेज देना चाहिए.
यह राज्य सरकार द्वारा तय किया जाने वाला मामला है. जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि अगर सीबीआई आरोपियों की जानकारी साझा करेगी तो सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी.