दिल्ली समाचार: अधिकतम सजा की तीसरी सजा काट रहे कैदियों को रिहा करें: SC

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सुप्रीम कोर्ट ने उन विचाराधीन कैदियों की रिहाई की अनुमति दे दी है, जिन्होंने किसी आरोप में अधिकतम जेल की सजा का एक तिहाई हिस्सा काट लिया है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 में इसका प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, अधिकतम जेल की सजा का एक तिहाई हिस्सा काट चुके विचाराधीन कैदी को जमानत दे दी जाएगी। यह कानून 1 जुलाई से लागू हो गया है. केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि यह प्रावधान 1 जुलाई से पहले के मामलों में भी लागू होगा. गौरतलब है कि पहले सीआरपीसी में प्रावधान था कि अधिकतम सजा का 50 फीसदी जेल में काटने वाले कैदी को ही जमानत मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधान को मंजूरी दे दी और देशभर के जेल अधीक्षकों को इसे लागू करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि एक तिहाई अवधि पूरी होने के बाद विचाराधीन कैदियों की याचिकाओं पर संबंधित अदालतों के माध्यम से कार्रवाई की जानी चाहिए. कोर्ट ने अधिकतम तीन महीने के भीतर काम पूरा करने का आदेश दिया ताकि कैदी अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकें. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया.

गिरफ्तारी की तारीख की अनदेखी करने का कोर्ट का आदेश

एएसजी ऐश्वर्या भाटी के आग्रह पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह धारा सभी रिमांड कैदियों पर लागू होगी, चाहे गिरफ्तारी की तारीख कुछ भी हो। वे इसका फायदा उठा सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि एक तिहाई सजा पूरी कर चुके कैदियों को मुचलके पर रिहा किया जाए और रिपोर्ट राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को भेजी जाए.