सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली शराब घोटाला नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट अब केजरीवाल की याचिका पर 29 अप्रैल को आगे की सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने इस मुद्दे पर अगली सुनवाई जल्द करने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 29 अप्रैल से पहले नहीं हो सकती. केजरीवाल के वकील ने इस मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को करने की मांग की. याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सुनवाई करेगी। केजरीवाल ने पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी लेकिन वहां निराशा हाथ लगी थी।
दिल्ली कोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत 23 तारीख तक बढ़ा दी
दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. पिछले 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि बार-बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कुछ ही विकल्प बचे थे.