Delhi Katra Expressway: दिल्ली-अमृतसर-कटरा हाईवे प्रोजेक्ट पर लगेगा ब्रेक! ठेकेदार ने कहा कि हालात खराब

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लुधियाना समाचार: लुधियाना में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ग्रीनफील्ड दिल्ली-अमृतसर-कटरा हाईवे प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग सकता है। लुधियाना जिले में काम करने वाले एक ठेकेदार ने बीच में ही काम छोड़ने की इच्छा जताई है. कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का आरोप है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है. इस परियोजना पर काम कर रहे कई अन्य ठेकेदार पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं और वे भी इस पर विचार करने के लिए मजबूर हैं।दरअसल, लुधियाना जिले के दाखा थाना क्षेत्र में ठेकेदार कंपनी एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए काम करने वाली श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पैसे के विवाद को लेकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों ने पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को पत्र लिखा है धमकी की शिकायत, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

पत्र में जालंधर ग्रामीण के नूरमहल इलाके में एक ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी पर ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले का भी जिक्र है, जहां पुलिस मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी. पंजाब के मुख्य सचिव ने डीजीपी पंजाब गौरव यादव को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया और उसके बाद लुधियाना ग्रामीण के दाखा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.

एमकेसी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के एजीएम समन्वयक ब्रिजेश कुमार ने आरोप लगाया कि वे शुरू से ही कानून व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे हैं. प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उनकी कंपनी मलेरकोटला से लेकर गुरदासपुर जिले तक अलग-अलग हिस्सों पर काम कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए बाकी कंपनियों की तरह वे भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ने पर विचार कर रही हैं.

उन्होंने दावा किया कि उनके कर्मचारियों को जान का खतरा है. उन्होंने कहा कि कंपनी ने करीब 50 फीसदी काम पूरा कर लिया है लेकिन अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें सुरक्षा मुहैया करायी जानी चाहिए. इसी तरह एक अन्य अधिकारी ने कहा कि उनके कर्मचारी काफी डरे हुए हैं.

उधर, दाखा पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर केएस धालीवाल ने कहा कि बालाजी ट्रेडिंग कंपनी के संदीप शर्मा और मनीष गोदारा ने प्रोजेक्ट के तहत सामग्री सप्लाई करने का ठेका लिया था। उनका एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ वित्तीय विवाद था. इसी बात को लेकर वह कुछ साथियों के साथ कंपनी के दफ्तर पहुंच गया, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया.

पुलिस ने मुकेश गोदारा, संदीप शर्मा और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना) और धारा 191 (3) के तहत मामला दर्ज किया है। दंड संहिता की धारा 190 (दंगा भड़काना, घातक हथियार रखना) और 190 (एक सामान्य उद्देश्य के खिलाफ गैरकानूनी सभा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।