दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे. पार्टी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है तो ईडी बार-बार समन क्यों भेज रही है. उन्होंने ईडी के समन को अवैध बताया. बता दें कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 50 के तहत सीएम केजरीवाल को 18 मार्च को पूछताछ के लिए समन जारी किया था.
आपको बता दें कि ईडी ने रविवार को उन्हें दो समन भेजे थे. इसमें उन्हें 18 मार्च को दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए और 21 मार्च को दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इससे पहले केजरीवाल को 21 नवंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को समन जारी किया जा चुका है. ईडी के समन का उल्लंघन करने के मामले में केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है. आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी किसी न किसी मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को जबरन जेल में डालने पर तुली हुई है. कोई न कोई बहाना लेकर आ जाते हैं. बीजेपी ईडी के पीछे छुपकर चुनाव लड़ना चाहती है.
ईडी ने दावा किया है कि डीजेबी द्वारा अनुबंध भ्रष्टाचार के माध्यम से प्राप्त धन को कथित तौर पर दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी AAP को चुनावी धन के रूप में भेजा गया था। फरवरी में, ईडी ने जांच के तहत केजरीवाल के निजी सहायक, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य, डीजेबी के पूर्व सदस्य, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य के आवासों पर छापेमारी की। विशेषज्ञों का कहना है कि ईडी का मामला सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसमें एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी से डीजेबी के 38 करोड़ रुपये के अनुबंध में अनियमितता का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कंपनी तकनीकी योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी लेकिन फिर भी उसे अनियमित तरीके से नौकरी दे दी।