दिल्ली: आईटी विभाग की 31 मई तक पैन को आधार से लिंक करने की अपील

आयकर विभाग ने मंगलवार को करदाताओं से अधिक कर कटौती से बचने के लिए 31 मई से पहले अपने पैन नंबर को आधार से जोड़ने को कहा। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस कटौती की आवश्यकता होती है। पिछले महीने ही आयकर विभाग की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेता है तो शॉर्ट डिडक्शन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. उच्च दर पर कर कटौती से बचने के लिए, कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करें, यदि आपने पहले से ऐसा नहीं किया है, तो सोशल मीडिया साइट एक अलग पोस्ट में, आईटी विभाग ने बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलरों सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को जुर्माने से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने के लिए कहा। आईटी विभाग ने कहा कि एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) की समय सीमा 31 मई, 2024 है। और समय पर सही ढंग से दाखिल करके दंड से बचें।