सीएम केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से दो हफ्ते में जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर कायम रहने के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। केजरीवाल को अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय भी दिया गया है.

दिल्ली HC ने ED से मांगा जवाब

इस मामले में ईडी का कहना है कि हम जवाब देंगे और हम रखरखाव के आधार पर इसका विरोध करते हैं। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने स्थिरता के आधार पर याचिका का विरोध करने वाली ईडी की दलीलों पर भी आपत्ति जताई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? हाई कोर्ट ने कहा कि आपके नाम पर समन जारी किया गया है. आप भी देश के नागरिक हैं, फिर पेश होने में क्या दिक्कत है?

 

केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिंघवी ने जवाब दिया कि वह ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाए तो वे पेश होने को तैयार हैं। हालांकि, कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाने जैसी कोई बात नहीं कही. इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

दिल्ली HC ने ED से मांगा जवाब

आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 17 मार्च को केजरीवाल को 9वां समन भेजा था. उन्हें पीएमएलए के तहत पूछताछ के लिए 21 मार्च को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। 19 मार्च को समन के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे थे. ईडी ने शराब नीति के साथ दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था.